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नारी शक्ति वंदन अधिनियम: विपक्ष की जीत या मोदी का मास्टर स्ट्रोक?

डाॅ.शिवेश्वर दत्त पाण्डेय

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हालिया घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। विशेषकर 17 अप्रैल 2026 की कार्यवाही के बाद यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ खड़ा हुआ है कि क्या यह विपक्ष की रणनीतिक जीत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सोचा-समझा मास्टर स्ट्रोक। इस प्रश्न का उत्तर केवल तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं में नहीं, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक प्रभावों में छिपा है।
पहली दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि विपक्ष ने सरकार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पर घेरने में सफलता प्राप्त की। लोकसभा में बहस के दौरान उठे सवाल, प्रक्रियागत अड़चनें और अंततः विधेयक का अपेक्षित गति से आगे न बढ़ पाना इन सबको विपक्ष अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह तर्क पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को जवाबदेह ठहराना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है।
किन्तु यदि इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखा जाए, तो तस्वीर का दूसरा पक्ष अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली दिखाई देता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को केंद्र में लाकर सरकार ने न केवल महिला आरक्षण जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बना दिया, बल्कि राजनीतिक दलों को इस पर अपना स्पष्ट रुख अपनाने के लिए भी बाध्य किया। यही वह बिंदु है जहां यह पहल एक साधारण विधायी प्रक्रिया से आगे बढ़कर एक रणनीतिक कदम बन जाती है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण को एक प्रमुख नीति-स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। चाहे “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस कनेक्शन, या जनधन योजना के जरिए वित्तीय समावेशन इन सभी पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी व्यापक दृष्टि का विस्तार है, जो महिलाओं को सत्ता के केंद्र में स्थान देने का प्रयास करता है।
17 अप्रैल का घटनाक्रम इस बात का संकेत अवश्य देता है कि इस तरह के बड़े और संरचनात्मक सुधारों के लिए केवल बहुमत पर्याप्त नहीं होता। व्यापक सहमति, राजनीतिक संवाद और प्रक्रियागत संतुलन भी उतने ही आवश्यक होते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया में जल्दबाजी के बजाय धैर्य और संवाद का मार्ग चुना, जो उसकी गंभीरता को दर्शाता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने एक नैरेटिव स्थापित किया है—कि महिला सशक्तिकरण अब केवल सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक प्राथमिकता है। इससे विपक्ष के लिए भी इस मुद्दे का विरोध करना या इससे दूरी बनाना आसान नहीं रह गया है। इस प्रकार, भले ही अल्पकालिक रूप से विपक्ष को कुछ राजनीतिक बढ़त मिलती दिखे, लेकिन दीर्घकालिक स्तर पर सरकार ने विमर्श की दिशा अपने पक्ष में मोड़ दी है।
विपक्ष की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। उसने बहस को जीवंत बनाया और विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि इस बहस का केंद्र बिंदु वही मुद्दा बना, जिसे सरकार ने प्रमुखता दी महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण।
अंततः, यह कहना कि यह केवल विपक्ष की जीत है, या इसे पूरी तरह मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताना दोनों ही एकांगी निष्कर्ष होंगे। वास्तविकता इन दोनों के बीच कहीं स्थित है। विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को जिस तरह राष्ट्रीय एजेंडे में स्थापित किया, वह उसकी रणनीतिक सफलता को दर्शाता है।
इस परिप्रेक्ष्य में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक दीर्घकालिक परिवर्तन की शुरुआत के रूप में देखना अधिक उचित होगा। 17 अप्रैल का घटनाक्रम भले ही तत्कालीन राजनीतिक समीकरणों में एक मोड़ रहा हो, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा जब भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी और भी सशक्त और प्रभावी रूप में सामने आएगी।
(लेखक दि ग्राम टुडे प्रकाशन समूह के समूह सम्पादक हैं।)

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